एक ऐसा गांव जहां चुगली करने पर लगेगा 5 हजार जुर्माना

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      • शराब बेचने व पीने पर 10 हजार का दंड

          बालोद (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा गांव जहां चुगली करना महंगा पड़ेगा। ग्राम समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ चुगली करते पाए जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि गांव में पहले से ही शराब बेचने और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 10,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान लागू है।

          छत्तीसगढ़

          जिला मुख्यालय से करीब तीन किलोमीटर दूर बालोद जिले के मेढ़की गांव में कुछ सप्ताह पहले चुगली को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। चौक-चौराहों पर बैठकर की गई टिप्पणियों और आपसी आरोप-प्रत्यारोप से माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक बुलाकर स्थिति पर चर्चा की। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि गांव में फैल रही चुगली ही आपसी मनमुटाव और विवाद की मुख्य वजह है। ग्रामसभा ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्णय लिया कि गांव के किसी भी सार्वजनिक स्थल, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी पर पूर्ण रोक रहेगी।

          गांव का माहौल खराब न हो

          सरपंच मंजूलता परस साहू, ग्राम पटेल होरी लाल गजपाल, ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, समाजसेवी धनराज साहू और चंद्रेश हिरवानी ने बताया कि यह निर्णय गांव में शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। उनका कहना है कि कुछ लोगों की चुगली के कारण बार-बार विवाद की स्थिति बन रही थी, जिससे गांव का वातावरण प्रभावित हो रहा था।

          कार्यक्रमों में शराब पर रोक

          गांव में शराब को लेकर पहले से सख्ती है। शराब बेचने और सार्वजनिक स्थान पर सेवन करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाता है। सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करने का भी प्रावधान है। जुर्माने से प्राप्त राशि जनहित के विकास कार्यों में खर्च की जाती है। इस बार की बैठक में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शराब पीकर शामिल होने वालों पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया गया है। अपर कलेक्टर अजय किशोर ने कहा कि ग्रामीणों ने गांव की शांति और बेहतरी के उद्देश्य से यह निर्णय लिया होगा। यह ग्राम समिति का आंतरिक निर्णय है, जिस पर प्रशासन की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

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