हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल भर्ती अभ्यर्थियों को दी राहत, वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे खाली पद

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      बिलासपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा विवाद में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस पीपी साहू ने आदेश दिया कि चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों की नियुक्ति और जॉइनिंग पूरी होने के बाद यदि कुछ पद खाली रह जाते हैं, तो उन्हें वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा सूची) के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

          छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

          कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले चयन सूची के अभ्यर्थियों की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और इसके बाद ही खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को मौका दिया जाए। यह फैसला उन विवादों के बीच आया है, जिसमें एक ही अभ्यर्थी कई जिलों में चयनित हो गया था। बता दें कि कॉन्स्टेबल भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में दर्जनों याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि 5967 पदों के लिए भर्ती में गड़बड़ी हुई है। कई उम्मीदवारों को मेरिट सूची से बाहर रखा गया, जबकि चयन सूची में कम नंबर वाले उम्मीदवार शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने फिजिकल टेस्ट में भ्रष्टाचार, पैसों के लेन-देन और सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने का भी आरोप लगाया। राज्य ने कोर्ट को बताया कि चयन सूची जिलेवार मेरिट के आधार पर तैयार की गई थी और एक से अधिक जिलों में चयन विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप था। ज्वॉइनिंग के बाद ही वास्तविक रिक्त पद स्पष्ट होंगे।

          वेटिंग लिस्ट से भरे जाएं खाली पद

          हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल चयन सूची से सभी पद नहीं भर पाएंगे। इसलिए पहले चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग पूरी की जाए और शेष पद वेटिंग लिस्ट से भरे जाएं। इस आदेश के साथ ही याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

          याचिकाकर्ता और गड़बड़ी का सबूत

          बिलासपुर, रायगढ़ और मुंगेली के अभ्यर्थियों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। उनके अनुसार फिजिकल टेस्ट का डेटा आउटसोर्स कंपनी टाइम्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने मैनेज किया था और 129 अभ्यर्थियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। बिलासपुर एसएसपी का पत्र और जांच रिपोर्ट इस गड़बड़ी का आधार बनी।

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