रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख आरोपी सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य को रेगुलर जमानत प्रदान कर दी है। इससे पहले ये सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर रिहा थे।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति जयमाला बगाची की पीठ ने पारित किया। कोर्ट ने जमानत देते हुए पहले से लागू शर्तों को बरकरार रखा है, जिनमें आरोपियों का छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना शामिल है।
उल्लेखनीय है कि सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी लंबे समय से अंतरिम जमानत पर थे। हालांकि, सौम्या चौरसिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया हुआ है। कोयला घोटाला प्रकरण में रेगुलर जमानत मिलने से आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी एवं मुक्त गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। वहीं, राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने पैरवी की।
अब तक 273 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोल लेवी घोटाले की जांच में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ 5 अभियोजन शिकायतें (चालान) स्पेशल कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। ईडी के अनुसार, अब तक 273 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मामले में जांच जारी है और आने वाले समय में और भी खुलासे संभव हैं।
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