स्काउट-गाइड मामले में सांसद बृजमोहन की याचिका पर सुनवाई

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      • हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

          बिलासपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। भारत स्काउट-गाइड के राज्य परिषद अध्यक्ष पद से हटाए जाने के मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में हुई, जहां अदालत ने राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

          भारत स्काउट-गाइडहाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे प्रकरण पर अपना स्पष्ट पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की गई है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है। याचिका में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अध्यक्ष पद से हटाने के प्रस्ताव को असंवैधानिक और एकतरफा बताया है। उन्होंने कहा कि न तो उन्हें इस संबंध में कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही अपना पक्ष रखने या सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

          बिना जानकारी दिए कार्यक्रम आयोजित

          याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वे सांसद होने के साथ-साथ राज्य परिषद के वैधानिक अध्यक्ष हैं। इसी हैसियत से उन्होंने 5 जनवरी को जंबूरी से संबंधित बैठक आयोजित की थी। बैठक के दौरान जंबूरी आयोजन में करीब 10 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आने पर उन्होंने आयोजन को रद्द करने का निर्णय लिया था। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि लंबे समय से अध्यक्ष पद पर कार्यरत होने के बावजूद उन्हें जानकारी दिए बिना विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जो नियमों के विपरीत है।

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