खुले में कचरा जलाने और लाउड स्पीकर बजाने पर कलेक्टर-कमिश्नर से मांगा शपथपत्र
बिलासपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। हाईकोर्ट ने बिलासपुर में ध्वनि प्रदूषण, रास्ता बंद करने व खुले में कचरा जलाने जैसे मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए अफसरों पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण वातावरण में जीने और सोने का मौलिक अधिकार है। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले में कलेक्टर और कमिश्नर को शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।
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