सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की शर्त
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से जुड़े मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की गई है। संभावना है कि वे आज शाम करीब 4 बजे तक जेल से रिहा हो जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत की शर्तों के अनुसार कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा। हालांकि, कोर्ट में पेशी के लिए उन्हें राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा और अपना वर्तमान पता व मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना होगा।
गौरतलब है कि ईडी ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 7 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। 21 जनवरी से 4 फरवरी तक वे न्यायिक रिमांड पर रहे, जिसके बाद से वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। उल्लेखनीय है कि करीब दो महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने जेल में बंद कवासी लखमा के इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया था।
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