हाईकोर्ट का डबल एक्शन: आरटीई गड़बड़ी पर जवाब तलब, बिलासपुर में गंदगी पर लगाई फटकार

      Date:

          बिलासपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरटीई के तहत कक्षा पहली में प्रवेश प्रक्रिया में लापरवाही और देरी को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। अवकाश के दिन हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत हलफनामा मांगा है। सुनवाई में सामने आया कि 38,438 आवेदनों में से 16 हजार से अधिक अब भी लंबित हैं, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

          कोर्ट ने कहा कि लंबित आवेदनों के चलते 13 से 17 अप्रैल के बीच प्रस्तावित स्कूल आवंटन की लॉटरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिससे अभिभावकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसी दौरान हाईकोर्ट ने सिरगिट्टी क्षेत्र में अधूरी नाली और फैली गंदगी के मामले में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सख्ती दिखाई। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर नाली निर्माण पूरा कर पाइपलाइन सुधारने, जल आपूर्ति बहाल करने और पूरे क्षेत्र में सफाई व सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए हैं।

          अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

          कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को अगली सुनवाई में कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है।

              Share post:

              Popular

              More like this
              Related

              छत्तीसगढ़ के 3 युवा क्रिकेटर एनसीए कैंप के लिए चयनित 

              रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के तीन युवा...

              रेड कॉरिडोर का अंत, अब हर तरफ ग्रीन कॉरिडोर : मुख्यमंत्री

              प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित...