नई दिल्ली (एजेंसी) (AkhandBharatHNKP.Com)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली-एनसीआर से सभी Stray Dogs आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे ले जाने वाला कदम है। ये बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं हैं, जिन्हें हटाया जाए। Stray Dogs राहुल ने एक्स पर लिखा, शेल्टर्स, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल अपनाया जाना चाहिए। इससे बिना क्रूरता के भी डॉग्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। पूरी तरह पाबंदी क्रूर-अदूरदर्शी है और हमारी दया-भावना को खत्म करता है। Stray Dogs हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों कैसे साथ-साथ चलें।
राहुल की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी Stray Dogs आवारा कुत्तों को सड़कों से स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश देने के एक दिन बाद आई। शीर्ष अदालत ने कहा था कि Stray Dogs आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज होने की वजह से स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। खासकर छोटे बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि समय के साथ कुत्तों के आश्रयों की संख्या बढ़ानी होगी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली के अधिकारियों को छह से आठ हफ्तो में लगभग 5,000 कुत्तों के आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया। बीते दिन पीठ ने कहा था, अगर कोई व्यक्ति या संगठन Stray Dogs आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें एक साथ करने वाले ऐसे बल के आड़े आता है और अगर हमें इसकी सूचना दी जाती है, तो हम ऐसे किसी भी प्रतिरोध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पीठ ने आगे टिप्पणी की कि क्या पशु कार्यकर्ता और तथाकथित प्रेमी रेबीज के शिकार बच्चों को वापस ला पाएंगे? पीठ ने कहा, क्या वे उन बच्चों को जीवन वापस दे पाएंगे? जब परिस्थिति की मांग हो, तो आपको कार्रवाई करनी होगी।
आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने निर्देश
शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में Stray Dogs आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज होने के मामले में 28 जुलाई को स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू किए गए एक मामले की सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद के नगर निकायों को सभी Stray Dogs आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। पीठ ने कुत्तों के आश्रय स्थलों में कुत्तों की देखभाल के अलावा टीकाकरण आदि काम समेत पर्याप्त कर्मचारी रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इन केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी रखने के निर्देश दिए थे।
मेनका गांधी ने भी उठाया सवाल
राहुल ही नहीं बल्कि मेनका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। मेनका ने भी सोमवार को कहा, दिल्ली में तीन लाख आवारा कुत्ते हैं। उन सभी को पकड़कर शेल्टर होम भिजवाया जाएगा। उनको सड़कों से हटाने के लिए दिल्ली सरकार को 1 हजार या 2 हजार शेल्टर होम बनाने होंगे। क्योंकि Stray Dogs ज्यादा कुत्तों को एक साथ नहीं रखा जा सकता।