इंदौर की युवती और जबलपुर के युवक ने शादी के लिए जबलपुर कलेक्ट्रेट में एप्लिकेशन दी है। शादी 12 नवंबर 2024 को होने वाली है। हिंदू संगठन इस शादी के खिलाफ हैं। मध्यप्रदेश में होने वाले इस विवाह की भनक जब तेलंगाना विधायक टी राजा को लगी, तो वे भी विरोध में उतर आए।
हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक टी राजा ने वीडियो जारी कर जबलपुर के हिंदू संगठनों से अपील करते हुए कहा, ‘इस शादी को हर हाल में रोका जाए। नहीं तो युवती फ्रिज में कटी मिलेगी।’
शनिवार को युवती का परिवार भी इंदौर से जबलपुर आया। उन्होंने सिहोरा थाने पहुंचकर बताया कि बेटी को हसनैन अंसारी कहीं ले गया है। एक हफ्ते से लापता है। हसनैन सिहोरा का रहने वाला है।
उधर, इस शादी से पहले जबलपुर अपर कलेक्टर व विवाह अधिकारी की कोर्ट से युवक-युवती के घर लेटर भेजे गए हैं। परिवार को इस शादी की जानकारी दी गई। कहा गया कि अगर इस शादी पर ऐतराज है, तो 12 नवंबर या इससे पहले कोर्ट आकर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
इंदौर की 27 साल की युवती इंदौर में प्राइवेट टेलिकॉम कंपनी में जॉब करती है। हसनैन (29) भी उसी के साथ इसी कंपनी में जॉब करता है।
दोनों एक-दूसरे को 3 साल से जानते हैं। परिजन के मुताबिक, 15 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे बेटी का मोबाइल बंद हुआ। 16 अक्टूबर को लेटर मिला। इसमें लिखा था कि वह रजिस्टर्ड मैरिज कर रही है। इस लेटर के फौरन बाद युवती के भाई ने इंदौर जिले के राउ थाने में युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई।
शनिवार शाम युवती के परिजन के साथ इंदौर पुलिस सिहोरा पहुंची। युवती के भाई ने बताया कि आखिरी बार 15 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे से पहले बहन ने मां से बात की। सिहोरा पुलिस ने हसनैन के पिता को थाने बुलाया।
उन्होंने पहले कहा कि आधे घंटे में युवक-युवती थाने में होंगे। जब 2 घंटे से ज्यादा हो गए और दोनों का पता नहीं चला, तो एक बार फिर पुलिस ने उनसे कॉन्टैक्ट किया। तब उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी में कुछ नहीं है, दोनों कहा हैं? कुछ नहीं पता।
युवती के पिता ने जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को आवेदन देकर कहा कि इस शादी को रोका जाए। हसनैन ने बेटी को बहला-फुसलाकर प्रभाव में ले लिया है। आशंका है कि मेरी बेटी का अपहरण हुआ है। वह जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहा है।
हिंदू सेवा परिषद के महानगर अध्यक्ष अतुल जैसवानी का कहना है कि 27 मई 2024 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया था। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से विवाह करता है,
तो यह शादी शून्य होगी। दरअसल, इस्लाम धर्म के अनुसार कोई भी लड़की देवी-देवताओं को मानती है, अग्नि को मानती है, मूर्ती पूजा करती है, उसके साथ मुस्लिम लड़के की शादी नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट के इसी आदेश के तहत हम कह रहे हैं कि यह शादी नहीं हो सकती है।