नई दिल्ली (एजेंसी)। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी सहित 5 अन्य के खिलाफ संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। मामले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत खारिज कर दी है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला किसी एफआईआर नहीं, बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है। इसलिए ईडी की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी की 2,000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में ईडी की दलीलों पर फैसला देना जल्दबाजी और अनुचित होगा।
नेशनल हेराल्ड केस : एफआईआर में सोनिया-राहुल के अलावा सैम पित्रोदा का भी नाम

