बांग्लादेशी पूर्व प्रधानमंत्री  शेख हसीना ने जिस कोर्ट की स्थापना की, उसी ने सुनाई मौत की सजा

      Date:

      • सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। 
      • कोर्ट ने हसीना की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है।
      • अंतरिम पीएम  यूनुस ने भारत से हसीना को डिपार्ट करने की मांग की।

          ढाका। एजेंसी (AkhandBharatHNKP.Com) ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी गई है। अन्य 5 मामलों में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है ।

          शेख हसीना

          ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का शेख हसीना को मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी हत्याओं का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। सरकारी गवाह बन चुके तीसरे आरोपी पूर्व IGP अब्दुल्ला अल-ममून को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई।हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने ही की थी। इसे 2010 में बनाया गया था। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में ही कानून बना दिया गया था, लेकिन दशकों तक प्रक्रिया रुकी रही। इसके बाद 2010 में हसीना ने इसकी स्थापना की ताकि अपराधियों पर मुकदमा चल सके।

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