Friday, February 6, 2026

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन(SIR) में गलत जानकारी देने पर एक साल की सजा

Date:

रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक निर्देश जारी कर बताया है कि SIR फॉर्म भरने के दौरान मतदाता गलत जानकारी देता है या गलत दस्तावेज प्रदान करता है तो उसे एक  साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

अलर्ट : एसआईआर फार्म भरने बीएलओ नहीं मांगते ओटीपी : चुनाव आयुक्त

SIR

यह बता दे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसलिए SIR फॉर्म भरने के दौरान मतदाता किसी तरह की गलत जानकारी नहीं देना चाहिए। आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर मतदाताओं को  अलर्ट भी किया है कि फॉर्म भरने के दौरान BLO किसी भी तरह की OTP नहीं मांगते हैं। मतदाता से न ही फोन के माध्यम से निर्वाचन आयोग का कोई भी कर्मचारी किसी भी मतदाता से ओटीपी पूछता है।

Share post:

Popular

More like this
Related

अग्निवीर भर्ती हेतु ऑनलाइन पंजीयन 1 अप्रैल तक आमंत्रित

रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। भारतीय थल सेना द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के...