Saturday, February 7, 2026

एसआईआर 2003 में नाम नही,जांच होगी, गड़बड़ी मिली तो फॉरेनर एक्ट के तहत कार्यवाही,जेल भी

Date:

रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची में जिनके एक भी ब्लड रिलेटिव (परिवार के सदस्य) का नाम नहीं होगा उनपर फॉरेनर एक्ट और ऐसे बहुत से कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी और जेल भेजा जाएगा।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट कहा है कि एसआईआर के लिए जो गणना पत्र घरों में दिया जा रहा है, वह 2025 की मतदाता सूची के आधार पर जनरेटेड है। सूची में शामिल मतदाता के किसी ब्लड रिलेशन वाले का नाम 2003 की मतदाता सूची में होना चाहिए और अगर नहीं है, तो परीक्षण करना होगा और इससे ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, तो फॉरेनर्स एक्ट और ऐसे बहुत सारे कानूनी प्रावधान है, जिनके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल में डाले जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से इस्राइल के आर्थिक प्रतिनिधि ने की मुलाकात

Share post:

Popular

More like this
Related

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने छात्राओं को बांटी साइकिल, कहा- खूब पढ़ो, खूब बढ़ो

कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय,...