पाकिस्तानी कोर्ट ने तोशाखाना मामले में सुनाई सजा
इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाक की जवाबदेही अदालत ने 17-17 साल के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 16.4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला एक महंगे बुल्गारी घड़ी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है।
बता दें कि यह मामला 2021 में खान और बीबी को सऊदी सरकार से मिले सरकारी उपहारों में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया। खान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई।
आसिम मुनीर पर इमरान का आरोप
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नीतियों को देश के लिए विनाशकारी बताया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि कि आसिम मुनीर की नीतियां पाकिस्तान के लिए विनाशकारी हैं। उनकी नीतियों के कारण आतंकवाद नियंत्रण से बाहर हो गया है, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। आसिम मुनीर को पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों की कोई चिंता नहीं है। वह यह सब केवल पश्चिमी ताकतों को खुश करने के लिए कर रहे हैं।

