केन्द्रीय बजट 2026 : इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल से, 3 आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे

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          नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। नया इनकम टैक्स का कानून 1 अप्रैल से लागू किये जाने की घोषणा की है।

          केन्द्रीय बजट

          बड़ी घोषणाएं

          • मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर: पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है।
          • इंफ्रा पर बड़ा खर्च: अगले वित्त वर्ष (2026-27) के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स (पूंजीगत खर्च) तय किया गया है। यह पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।
          • रेयर अर्थ कॉरिडोर: केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिले।
          • टेक्सटाइल सेक्टर: देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
          • दवाइयों के क्षेत्र में ‘शक्ति’: 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ‘बायो-फार्मा शक्ति’ योजना शुरू होगी, जिसके तहत तीन नए संस्थान खुलेंगे।
          • चिप मैन्युफैक्चरिंग: भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा।
          • इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर: मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कलपुर्जे बनाने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

          7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

          वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने देश के शहरों के बीच विकास को जोड़ने वाले 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। ये शहर हैं

          • पुणे-मुंबई
          • पुणे-हैदराबाद
          • हैदराबाद-बेंगलुरु
          • हैदराबाद-चेन्नई
          • चेन्नई-बेंगलुरु
          • दिल्ली-वााराणसी
          • वाराणासी-सिलिगुड़ी

          यह क्लैम करने पर इनकम टैक्स की छूट

          • टैक्स अनुमान – 34 लाख करोड़ का है।
          • कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ और बजट एस्टिमेट – टोटल एस्टीमेटेड 36.5 लाख करोड़ का है।
          • मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है।
          • एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5 की जगह 2 परसेंट टैक्स किया गया है।
          • 20 लाख रुपए से कम की विदेश में इम्मूवेवल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनाल्टी नहीं।
          • न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा
          • सिंपलीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, आम आदमी भर सके।
          • ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5 परसेंट की जगह 2 परसेंट टैक्स किया गया है।
          • एम्पलाईज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2 परसेंट टैक्स होगा।

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