छत्तीसगढ़ में शराब होगी महंगी, 1 अप्रैल से नई दरें लागू

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      • देसी-विदेशी शराब और बीयर पर बढ़ेगा टैक्स

          रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ शराब पीने वालों को जल्द ही महंगाई का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। इसके तहत देसी शराब, विदेशी शराब और बीयर की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी।

          छत्तीसगढ़ जारी अधिसूचना के अनुसार, विदेशी शराब पर आबकारी ड्यूटी अब रिटेल सेल प्राइस यानी बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जितनी महंगी ब्रांड की शराब होगी, उस पर उतना ही अधिक टैक्स लगेगा। इसके साथ ही देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है।

          प्लास्टिक बोतल में मिलेगी शराब

          अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतल के बजाय प्लास्टिक बोतल में बेची जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे परिवहन आसान होगा और लागत में कमी आएगी। हालांकि, इस बदलाव का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को कीमत के रूप में मिलता नहीं दिख रहा।

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