शराब घोटाला केस : सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से जमानत, 45 दिन बाद जेल से आएंगी बाहर

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          बिलासपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि अदालत ने जमानत पर कुछ शर्तें लगाई हैं, जिसके चलते तत्काल रिहाई संभव नहीं है।

          सौम्या चौरसिया

          सौम्या चौरसिया को पहले कथित कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। करीब दो महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने उन्हें शराब घोटाले के मामले में दोबारा गिरफ्तार किया था। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में जमानत मंजूर की है। सौम्या के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, अदालत ने शर्त रखी है कि इस प्रकरण में चार्जशीट पेश होने के दिन से जमानत प्रभावी होगी। वकील के मुताबिक, आज से लगभग 45 दिन बाद उनकी रिहाई संभव है।

          हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

          गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पुन: हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को चुनौती दी थी।

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