पट्टाधृति सर्वे में पारदर्शिता और शुद्धता से न हो कोई समझौता : कलेक्टर दुदावत

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      • समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कलेक्टर के निर्देश, ड्रोन सर्वे, 2017 सैटेलाइट इमेज और भौतिक सत्यापन के आधार पर ही पात्र हितग्राहियों का होगा चयन

      कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पट्टाधृति अधिकार नियम, 2023 के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी एसडीएम, नगर निगम के जोन आयुक्त, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

          कलेक्टर कुणाल दुदावत

          बैठक में नगरीय क्षेत्रों के पात्र आवासहीन परिवारों को पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वेक्षण कार्य पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और तथ्यपरक तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप केवल पात्र हितग्राहियों को ही समयबद्ध तरीके से लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने प्रत्येक स्थल का सर्वे शुरू करने से पहले ड्रोन सर्वे कराने तथा वर्ष 2017 की सैटेलाइट इमेज के आधार पर पात्रता का परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान प्रत्येक भूखंड की स्पष्ट चौहद्दी, सीमाएं और संबंधित व्यक्तियों का विवरण सही ढंग से दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि केवल वास्तविक अधिभोगधारियों के प्रकरण ही स्वीकृति के लिए भेजे जाएं। यदि किसी अपात्र व्यक्ति को लाभ देने या सर्वेक्षण में लापरवाही की शिकायत मिली, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। इस दौरान नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, ओएसडी तरुण कुमार किरण, सहायक कलेक्टर विशाल जायसवाल, संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम, जोन प्रभारी, नगरीय निकायों के सीएमओ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

          शासकीय व आरक्षित भूमि पर नहीं मिलेगा पट्टाधृति अधिकार

          कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि, सड़क, नाला, तालाब, जल निकाय, पार्क, आरक्षित भूमि एवं अन्य प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन पर किसी भी स्थिति में पट्टाधृति अधिकार नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामलों की गहन जांच कर शासन के नियमों के अनुरूप ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी दस्तावेज, ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेज, नक्शों और सर्वे अभिलेखों का व्यवस्थित संधारण एवं डिजिटलीकरण करने के निर्देश भी दिए, ताकि प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण पारदर्शी और प्रमाणिक तरीके से किया जा सके। बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल ने पट्टाधृति अधिकार नियम-2023 की विस्तृत जानकारी दी।

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