एफआईआर के बाद अमित जोगी बोले—मैं भगोड़ा नहीं, गुजरात पुलिस की सुरक्षा में हूं

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      • मां-पत्नी के अपमान का आरोप, बोले—व्यंग्य को अपराध बनाना लोकतंत्र पर हमला

      रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कथित आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उनके निवास पर नोटिस चस्पा किया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जोगी ने कहा कि वे भगोड़ा नहीं हैं और कानून से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि गुजरात पुलिस की सुरक्षा में हैं।

          उन्होंने बताया कि वे 2 से 8 नवंबर तक पहले से तय कार्यक्रम में गुजरात आए हैं। उनके कार्यालय ने 30 अक्टूबर को ही छत्तीसगढ़ और गुजरात के पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी थी। जोगी ने आरोप लगाया कि उनसे सीधे संपर्क किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने घर जाकर नोटिस चस्पा किया और उनकी मां-पत्नी को अपमानित किया। अमित जोगी ने एफआईआर में लगाई गई बीएनएस की धारा 196 पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह धारा सांप्रदायिक घृणा फैलाने से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि ‘ज्ञानू और जानू’ के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया पर व्यंग्य किया गया था। राजनीतिक व्यंग्य को सांप्रदायिक अपराध बनाना असहमति के अधिकार पर हमला है। उन्होंने प्राचीन यूनान के नाटककार अरस्तूफेनेस और भारतीय नाट्य परंपरा के विदूषक का उदाहरण देते हुए कहा कि हास्य और व्यंग्य हमेशा सत्ता को सचेत करने का माध्यम रहे हैं। जोगी ने कहा कि वे अब नई पीढ़ी से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि भविष्य के चुनाव में संदेशवाहक के बजाय संदेश पर ध्यान दें। उनके अनुसार, चुनाव प्रणाली में कथित धांधली बड़ा मुद्दा है और इसी वजह से उनकी पार्टी ने वर्ष 2024 से कोई चुनाव नहीं लड़ा है।

          ‘ज्ञानू-जानू’ वीडियो पर दर्ज हुई एफआईआर

          गौरतलब है कि अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुखौटे पहने पात्रों को प्रतीकात्मक शादी और हनीमून के दृश्यों में दिखाया गया था। भाजपा नेताओं की आपत्ति के बाद रायपुर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर की शिकायत पर सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मामले में बीएनएस की धारा 196, 352, 353(2), 356(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 लगाई गई है। विवाद बढ़ने के बाद जोगी ने वीडियो हटाकर माफी भी मांगी थी।

          अमित जोगी के विवादित वीडियो पर सियासी बवाल, भाजपा ने दर्ज कराई एफआईआर; पोस्ट हटाकर मांगी माफी

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