बिलासपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच विवाद के मामले में पत्नी की तलाक के खिलाफ पेश अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आत्महत्या करने की बार-बार धमकी देना क्रूरता है। जब ऐसी बात किसी इशारे या हाव-भाव के रूप में दोहराई जाती है तो कोई भी पति-पत्नी शांति से नहीं रह सकता।
मामले में अपील करने वाले के पति ने यह दिखाने के लिए काफी सबूत पेश किए हैं कि पत्नी बार-बार आत्महत्या करने की धमकी देती थी और एक बार तो अपने ऊपर कैरोसिन डालकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। क्रूरता का मतलब है पति-पत्नी के साथ इतनी क्रूरता से पेश आना, जिससे उसके मन में यह डर पैदा हो कि दूसरे पक्ष के साथ रहना उसके लिए नुकसानदायक होगा। पत्नी के काम इतने गंभीर हैं कि पति को दर्द, और तकली$फ हुई है, जो शादी के कानून में क्रूरता मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ : आत्महत्या की बार-बार धमकी देना क्रूरता : हाईकोर्ट
तलाक के खिलाफ पत्नी की अपील खारिज
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