शादी से लौट रही दो नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म, दो सहेलियों ने भागकर बचाई जान

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      सरगुजा (AkhandBharatHNKP.Com)। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में दो नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि चार सहेलियां शादी समारोह से लौट रही थीं, तभी बाइक सवार युवकों ने उन्हें घेर लिया। दो लड़कियां किसी तरह भागने में सफल रहीं, जबकि दो नाबालिगों को आरोपी जबरन खेत में ले गए और दुष्कर्म किया।

          सामूहिक दुष्कर्म

          जानकारी के अनुसार घटना 24 अप्रैल की रात की है। चारों नाबालिग सहेलियां शाम को एक शादी समारोह में शामिल होने गई थीं। रात करीब 10 बजे घर लौटते समय हाईस्कूल के पास 5 से 6 बाइक में सवार करीब 12 युवकों ने उन्हें रोक लिया और पकडऩे की कोशिश की। इस दौरान एक लड़की मौके से भाग निकली, जबकि तीन को युवकों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग को बाइक पर बैठाकर दूर खेत की ओर ले जाया गया, जहां चार युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं दूसरी किशोरी के साथ हाईस्कूल मैदान के पास तीन युवकों ने दुष्कर्म किया। एक 13 वर्षीय किशोरी को बाइक में बैठाकर दूर ले जा रहे थे। वह बाइक में पीछे बैठने की जिद पर अड़ गई तो युवकों ने उसे पीछे बैठाया। रास्ते में किशोरी बाइक से कूदकर भाग निकलने में सफल रही। युवकों ने करीब 2 किलोमीटर तक उसका पीछा किया, लेकिन वह खेतों के रास्ते भाग निकलने में सफल रही।

          दूसरे दिन थाने पहुंचे परिजन

          गैंगरेप की शिकार दोनों नाबालिग लड़कियां देर रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच किसी तरह अपने घर पहुंचीं। भय और सदमे के चलते उन्होंने तुरंत परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी। अगले दिन 25 अप्रैल की शाम एक पीडि़ता ने हिम्मत जुटाकर परिवार को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उस समय न तो तत्काल एफआईआर दर्ज की और न ही पीडि़ताओं का मेडिकल परीक्षण कराया। उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा गया। इसके बाद दूसरे दिन दोनों पीडि़ताएं दोबारा थाने पहुंचीं, जहां पुलिस ने उनका मेडिकल परीक्षण (एमएलसी) कराया।

          चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज

          एक नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने 26 अप्रैल को प्रियांशु खलखो, आशीष, राहुल और एक अन्य युवक के खिलाफ धारा 70 (2) बीएनएस और पाक्सो एक्ट की धारा 4(2), 5(जी), 6 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

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