मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बैठक, अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी; ‘हनुमान अंश’ फिल्म के लिए कर प्रतिपूर्ति का भी निर्णय
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति नीति में संशोधन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर कर प्रतिपूर्ति और पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए भर्ती नियम-2026 सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची में समान अंक आने की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।अब यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर पांच अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव के लिए यह लाभ स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था।
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को कर मुक्त किए जाने की घोषणा के परिपालन में मंत्रिपरिषद ने संबंधित आदेश का अनुसमर्थन किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर के समतुल्य राशि की सिनेमाघरों को प्रतिपूर्ति की जाएगी। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के पहले लिए गए निर्णय को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा।
साय कैबिनेट का फैसला : तृतीय श्रेणी की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण

