कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के वकली ने कोरबा में संचालित जश्न रिसॉर्ट के संचालक को 50 लाख हर्जाने का नोटिस भेजा है। बता दें कि यह नोटिस कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों पर आधारित है।
इस मामले में फॉनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (पीपीएल) का आरोप है कि 12 अक्टूबर 2025 को कोरबा में सपना चौधरी म्यूजिकल इवेंट से पहले ही रिसॉर्ट को लिखित चेतावनी दी गई थी कि किसी भी कॉपीराइटेड संगीत का उपयोग करने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। 6 अक्टूबर को Apprehension Notice और 10 नवंबर को Final Legal Notice भेजने के बावजूद लाइसेंस नहीं लिया गया। पीपीएल का कहना है कि रिसॉर्ट परिसर में बिना अनुमति संगीत प्रसारित होने दिया गया जो कॉपीराइट कानून का सीधा उल्लंघन है। पीपीएल का कहना है की जश्न रिसॉर्ट के पार्टनर और ऑपरेटर होने के नाते संचालक पर कानूनी जिम्मेदारी तय होती है। कॉपीराइट कानून के मुताबिक कोई भी स्थल संचालक जो अपने परिसर को बिना लाइसेंस संगीत प्रदर्शन के लिए उपलब्ध कराता है वह उल्लंघन का भागीदार माना जाता है। आयोजकों पर जिम्मेदारी डालकर रिसॉर्ट अपनी कानूनी बाध्यता से नहीं बच सकता। पीपीएल ने आगे कहा हैं कि उनकी वेबसाइट पर लाखों साउंड रिकॉर्डिंग्स का अधिकारिक डाटा उपलब्ध है, जिसका लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

डांसर सपना चौधरी के वकील ने जश्न रिसॉर्ट के संचालक को भेजा नोटिस
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