निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश की प्रक्रिया में बदलाव

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          रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ में बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश अब कक्षा पहली से होगा। यह व्यवस्था आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएगी। बता दें कि अब तक बीपीएल बच्चों का प्रवेश एंट्री क्लास में होता रहा है।

          आरटीईआरटीई के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश को लेकर शिक्षा विभाग ने नियम में बदलाव किया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने आरटीई की धारा 12 के खंड (1) के उपखंड (ग) के प्रावधान के अनुसार निजी स्कूलों द्वारा केवल कक्षा पहली में प्रवेश दिए जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्ताव दिया था। शासन ने लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश अब तक एंट्री क्लास नर्सरी और केजी वन के साथ ही कक्षा पहली में प्रवेश दिया जाता रहा है। दरअसल, आरटीई के प्रावधान लागू होने के बाद शुरूआती सालों में कक्षा पहली में ही प्रवेश दिया जाता था लेकिन निजी स्कूलों की मांग और बच्चों की पढ़ाई को लेकर होने वाली दिक्कतों को देखते हुए एंट्री क्लास में प्रवेश देने का नियम राज्य शासन ने बनाया। अब फिर से नियम को बदला जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश नर्सरी अथवा केजी वन से होता है।

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