रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। नकली दवाओं से जुड़े एक विवादास्पद मामले में गंभीर लापरवाही और आचरण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सहायक औषधि नियंत्रक संजय कुमार नेताम को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि नेताम ने कार्यालयीन समय के दौरान आरोपियों से सार्वजनिक स्थल पर बैठक की और मामले से जुड़ी फाइल दिखाई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी राखी सिंह ठाकुर भी मौजूद थीं, जिन्हें जशपुर भेज दिया गया है।
जिला रायपुर के उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में सामने आया कि सारंगढ़ निवासी खेमराज बानी और उनकी पत्नी, जो नकली दवाओं के मामले में आरोपी हैं, के साथ नेताम ने मोतीबाग स्थित टेन कैफे में दोपहर करीब ढाई बजे बैठक की। यह बैठक कार्यकाल के दौरान हुई और इसमें प्रकरण से जुड़ी फाइल भी दिखाई गई। मामला दैनिक समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में प्रकाशित होने के बाद शासन के संज्ञान में आया।
आचरण नियमों का उल्लंघन
जांच में यह पाया गया कि नेताम का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन है। इसके बाद राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 की धारा 9(1)(क) के तहत उन्हें निलंबित कर दिया।
निलंबन के दौरान व्यवस्थाएँ
निलंबन अवधि में संजय कुमार नेताम का मुख्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर अटल नगर रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना उन्हें मुख्यालय छोडऩे की अनुमति नहीं होगी। निलंबन अवधि में उन्हें नियम-53 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

