नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने और इनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इस बिल को पारित कराने के लिए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। कानून लागू होने के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में यह पहली बार प्रभावी होगा। महिला आरक्षण एससी-एसटी सीटों में भी लागू होगा।
परिसीमन के लिए अलग से आएगा विधेयक
सरकार इस संशोधन के साथ-साथ परिसीमन कानून में बदलाव के लिए एक अलग साधारण विधेयक भी लाने की तैयारी में है, ताकि नई सीटों का निर्धारण किया जा सके। संभावना है कि सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाए। प्रस्तावित कानून का दायरा केवल लोकसभा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के साथ-साथ दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसी अनुपात में महिला आरक्षण लागू किया जाएगा।

