कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सत्यम सोनी को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 4 जून 2026 को पारित किया गया। जारी आदेश के अनुसार शिवनगर रूमगरा निवासी 30 वर्षीय सत्यम सोनी पिता आत्माराम सोनी को कोरबा जिले के साथ-साथ आसपास के आठ जिलों की सीमाओं से भी एक वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सत्यम सोनी को 24 घंटे के भीतर कोरबा जिला छोड़ना होगा। इसके अलावा उसे बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिलों की राजस्व सीमाओं से भी एक वर्ष तक बाहर रहना होगा। आदेश के अनुसार जिला बदर अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने सुनीं आमजन की समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश

