कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने तहसील कार्यालय बरपाली की नकल शाखा में कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड-3 एवं नकल शाखा प्रभारी लिपिक घनश्याम सिंह कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनियमितता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा और तहसीलदार बरपाली के प्रतिवेदन के अनुसार 3 जुलाई 2026 को कलेक्टर द्वारा तहसील कार्यालय बरपाली के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नकल शाखा प्रभारी घनश्याम सिंह कंवर द्वारा पक्षकारों को निर्धारित समय के बाद भी प्रकरणों की नकल उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। साथ ही नकल शाखा के कार्यों का गंभीरता से निष्पादन नहीं किया जा रहा था, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
आचरण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
प्रतिवेदन के आधार पर यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन पाया गया। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत घनश्याम सिंह कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय करतला, जिला कोरबा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। कलेक्टर के आदेश के साथ ही निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
सड़क सुरक्षा कार्यों में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही : कलेक्टर

