बीएससी नर्सिंग प्रवेश में 10% परसेंटाइल नियम रद्द, हाईकोर्ट ने 15 दिन में दोबारा काउंसलिंग के दिए निर्देश

      Date:

      • मेरिट के आधार पर होगा प्रवेश, खाली सीटें भरने का आदेश; आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों को राहत

      बिलासपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए 10 प्रतिशत न्यूनतम परसेंटाइल के नियम को निरस्त कर दिया है। जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर नई काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर मेरिट के आधार पर सभी रिक्त सीटों पर प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं।

          हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू किया गया 10 प्रतिशत परसेंटाइल नियम कानूनी रूप से वैध नहीं है। अदालत ने कहा कि नर्सिंग शिक्षा के मानक निर्धारित करने का अधिकार केवल इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के पास है। ऐसे में राज्य सरकार या चिकित्सा शिक्षा विभाग केंद्रीय संस्था के निर्णय में बदलाव नहीं कर सकते। राज्य में बीएससी नर्सिंग की 7,811 स्वीकृत सीटों में से पहली काउंसलिंग के बाद 4,147 सीटें खाली रह गई थीं। इसके बाद राज्य सरकार ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नियमों में छूट मांगी थी। काउंसिल ने दिसंबर 2025 में न्यूनतम परसेंटाइल की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अपने स्तर पर 10 प्रतिशत परसेंटाइल की नई शर्त लागू कर दी, जिसके कारण बड़ी संख्या में सीटें फिर भी खाली रह गईं। इस फैसले को छात्रों और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने माना कि राज्य सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के कई पात्र छात्र प्रवेश से वंचित रह गए।

          नई काउंसलिंग कर सभी खाली सीटें भरें सरकार

          हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर नई काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी करने और प्रवेश परीक्षा में शामिल सभी पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित नर्सिंग कॉलेजों को देरी से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, प्रायोगिक प्रशिक्षण और विशेष शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि उनकी पढ़ाई और अनिवार्य उपस्थिति प्रभावित न हो।

              Share post:

              Popular

              More like this
              Related