पाटन चुनाव याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अर्जी खारिज, अब होगी विजय बघेल की गवाही

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      • 45 दिन की समय-सीमा के आधार पर याचिका खारिज करने की मांग की गई थी; हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आवेदन किया निरस्त

      दुर्ग-भिलाई (AkhandBharatHNKP.Com)। पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दायर आवेदन खारिज कर दिया है। इस आवेदन में सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका को निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर किए जाने का तर्क देते हुए इसे खारिज करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। अदालत ने सांसद विजय बघेल को 5 अक्टूबर को गवाही और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

          पाटन विधानसभा चुनाव

          मामला पाटन विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका से जुड़ा है। सांसद विजय बघेल ने चुनाव परिणाम के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। इसके खिलाफ भूपेश बघेल की ओर से आवेदन पेश किया गया था। आवेदन में कहा गया था कि चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका निर्धारित 45 दिन की कानूनी समय-सीमा के भीतर दायर की जानी चाहिए। भूपेश बघेल की ओर से दावा किया गया कि विजय बघेल की याचिका तय अवधि के बाद दायर हुई है, इसलिए इसे समय-बाधित मानकर खारिज किया जाना चाहिए। आवेदन पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। भूपेश बघेल की ओर से याचिका की समय-सीमा पर सवाल उठाए गए, जबकि विजय बघेल की ओर से आवेदन का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भूपेश बघेल की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया। इसके साथ ही विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

          5 अक्टूबर को विजय बघेल देंगे गवाही

          हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विजय बघेल की गवाही और साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 5 अक्टूबर को उन्हें अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करना है। इसके बाद मामले में आगे जिरह की प्रक्रिया होगी। इससे पहले आवेदन पर सुनवाई के चलते विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। अब आवेदन खारिज होने के बाद चुनाव याचिका की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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