बिलासपुर में 13 महीने में 26 से ज्यादा मामले; 47 वाहन जब्त, 80 से अधिक गिरफ्तार
बिलासपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। हाईवे और सार्वजनिक सड़कों पर बाइक से खतरनाक स्टंट, रेसिंग और सड़क पर जन्मदिन मनाने की बढ़ती घटनाओं पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन तैयार करने को कहा है।
सड़कों पर स्टंटबाजी और बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़ी खबरों को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की है। मामले में पहले भी पुलिस महानिदेशक, बिलासपुर के एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा जा चुका है। सुनवाई के दौरान बिलासपुर एसएसपी की ओर से पेश शपथपत्र में बताया गया कि कोटा थाना क्षेत्र में कोरी डैम के पास बाइक स्टंट का वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाइक जब्त करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र भी पेश किया गया। पुलिस ने सभी थानों को खतरनाक स्टंट, रेसिंग और चलती गाड़ियों का इस्तेमाल कर सामाजिक माध्यमों के लिए रील बनाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इंटरनेट पर प्रसारित वीडियो और समाचार रिपोर्टों के आधार पर सामने आने वाले मामलों पर भी निगरानी रखी जा रही है।
डीजीपी ने दिए निर्देश, अब गाइडलाइन की जरूरत
पुलिस महानिदेशक की ओर से सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को सड़क पर स्टंट तथा बर्थडे सेलिब्रेशन रोकने, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से परिपत्र क्रमांक 6/2025 के माध्यम से दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। 25 अक्टूबर 2025 को संभागायुक्तों, आईजी, कलेक्टरों और एसपी की बैठक में सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक मार्गों पर हुड़दंग से जुड़ी शिकायतों पर 15 से 30 मिनट के भीतर पुलिस की प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए थे।
बिलासपुर में 13 महीने में 26 से ज्यादा मामले
बिलासपुर पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 13 महीनों में सड़क पर स्टंटबाजी, खतरनाक वाहन चलाने और सार्वजनिक मार्ग पर जन्मदिन मनाने से जुड़े 26 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 19 मामले स्टंटबाजी और 8 मामले सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन के बताए गए हैं।इन मामलों में पुलिस ने अब तक 47 वाहन जब्त किए हैं, जबकि 80 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई
सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि सड़क पर स्टंट और बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़े कई मामलों में कार्रवाई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हुई। वहीं, करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए आईटीएमएस कैमरों के जरिए अब तक सड़क पर स्टंटबाजी या खतरनाक वाहन चलाने का कोई मामला पकड़ में नहीं आने की बात भी सामने आई है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी और स्पष्ट गाइडलाइन तैयार करने को कहा है।

