दुर्घटना में मृत्यु और दिव्यांगता पर मिलेगा बीमा लाभ, 10 लाख रुपये तक का कवर
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब आरक्षित टिकट बुक कराने के दौरान रेलवे आरक्षण काउंटरों से भी वैकल्पिक यात्रा बीमा लेने की सुविधा मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों पर यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। अब तक यह विकल्प ऑनलाइन ई-टिकट बुक करते समय उपलब्ध था।
यात्रा बीमा लेना अनिवार्य नहीं होगा। टिकट बुक करते समय काउंटर कर्मचारी यात्रियों को इसकी जानकारी देंगे और उनकी सहमति दर्ज करेंगे। बीमा लेने के लिए मोबाइल नंबर देना होगा तथा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। पॉलिसी से संबंधित जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। योजना के तहत पात्र रेल दुर्घटना या अन्य निर्धारित घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में भी 10 लाख रुपये और स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 7.50 लाख रुपये तक का प्रावधान है। वहीं, चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती के खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक और पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए 10 हजार रुपये तक की सहायता निर्धारित है। इन लाभों का भुगतान पॉलिसी की शर्तों और पात्रता के आधार पर होगा।
प्रति यात्री 45 पैसे प्रीमियम
पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार, 17 फरवरी 2024 से लागू प्रीमियम सभी करों सहित प्रति यात्री 45 पैसे निर्धारित है। हालांकि, टिकट बुक कराने के समय लागू प्रीमियम की पुष्टि करना जरूरी होगा। यह सुविधा पात्र भारतीय रेल यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके टिकट कन्फर्म, आरएसी या आंशिक रूप से कन्फर्म हैं। बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस बीमा कवर में शामिल नहीं होंगे।
बीमा दावे के लिए कंपनी से करना होगा संपर्क
बीमा पॉलिसी जारी करने और पात्र दावों का निपटारा करने की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। दुर्घटना या बीमा से जुड़ी जानकारी के लिए यात्रियों को पॉलिसी में दिए गए संपर्क विवरण के आधार पर सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा। रेलवे और आईआरसीटीसी बीमा दावों का निपटारा नहीं करते।

