छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण, चार साल की सेवा पूरी करना जरूरी

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      • पुलिस, वन और जेल विभाग की तृतीय श्रेणी भर्ती में मिलेगा लाभ  

      रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ की अधिसूचना जारी कर दी है। इस आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से पुलिस, वन और जेल विभाग सहित तृतीय श्रेणी के उन पदों की सीधी भर्ती में मिलेगा, जिन पर सरकार द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे। संबंधित भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।

          नए नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने अग्निवीर के रूप में चार साल की सेवा पूरी की है। इसके अलावा उम्मीदवार को संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य जरूरी पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को चार साल तक सेना में सेवा करने का अवसर मिलता है। सेवा अवधि पूरी होने के बाद सभी अग्निवीरों को सेना में स्थायी नियुक्ति नहीं मिलती। ऐसे में उनके सामने रोजगार का विकल्प तलाशने की चुनौती रहती है। राज्य सरकार के इस फैसले से चार साल की सेवा पूरी कर चुके युवाओं को सरकारी नौकरी में एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

          प्रशिक्षण और अनुभव का मिलेगा लाभ

          सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने के पीछे उनकी सैन्य सेवा के दौरान हासिल प्रशिक्षण, अनुशासन और अनुभव को भी महत्वपूर्ण आधार माना है। सेना में सेवा के दौरान प्राप्त कौशल का उपयोग पुलिस, वन और जेल जैसे विभागों में किया जा सकेगा। अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026 लागू होने के बाद होने वाली संबंधित तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीर युवाओं के लिए चयन का अवसर बढ़ेगा।

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