रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वालों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60 प्रतिशत उपकर (सेस) समाप्त कर दिया है। सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी वहीं मंगलवार से होने वाली सभी रजिस्ट्रियों में लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
सरकारी अनुमान के अनुसार, एक करोड़ रुपए की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर करीब 60 हजार रुपए तक की बचत होगी। इससे आम लोगों के साथ-साथ रियल एस्टेट कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय मार्च 2026 में विधानसभा से पारित छत्तीसगढ़ सेस विधेयक के बाद लागू किया जा रहा है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अधिसूचना जारी होते ही रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया जाएगा। वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में कहा था कि सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन को सरल बनाना है।
महिलाओं को भी मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का भी फैसला लिया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और इसकी अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार, अगले एक सप्ताह के भीतर यह छूट लागू हो सकती है। इसके बाद महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर कम शुल्क देना होगा, जिससे महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने को बढ़ावा मिलेगा।
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