किसानों को राहत, धान बेचने के लिए सह खातेदारों का एग्रीस्टैक पंजीयन जरूरी नहीं

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      बिलासपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने एग्रीस्टैक पंजीयन को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब धान बेचने के लिए खाते में दर्ज सभी सह खातेदारों का एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य नहीं होगा। केवल लंबरदार का एग्रीस्टैक में पंजीकृत होना जरूरी रहेगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से उन हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो सह खातेदारों का एग्रीस्टैक पंजीयन कराने के लिए परेशान हो रहे थे।

          शासन की ओर से जून में जारी आदेश के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए सह खातेदारों का भी एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य किया गया था। इसके बाद प्रदेशभर में सह खातेदारों के पंजीयन की प्रक्रिया तेज हो गई थी। किसान पंजीयन केंद्रों और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने लगे थे। इस व्यवस्था से सबसे अधिक परेशानी उन महिला सह खातेदारों को हो रही थी, जिनका विवाह हो चुका है और वे दूसरे स्थानों पर निवास कर रही हैं। ऐसी कई महिला खातेदारों ने मोबाइल ओटीपी के माध्यम से एग्रीस्टैक पंजीयन भी कराया।

          अब सह खातेदारों के पंजीयन की बाध्यता खत्म

          सोमवार को जारी नए आदेश में शासन ने सह खातेदारों के एग्रीस्टैक पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार अब केवल लंबरदार का एग्रीस्टैक पंजीयन होना आवश्यक है। खाते में दर्ज अन्य सह खातेदारों को अलग से एग्रीस्टैक पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। ससे उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके खाते में कई सह खातेदार दर्ज हैं और सभी का पंजीयन कराना उनके लिए मुश्किल हो रहा था।

          कितने सह खातेदारों ने कराया पंजीयन, विभाग के पास जानकारी नहीं

          सभी सह खातेदारों का पंजीयन अनिवार्य किए जाने के बाद बड़ी संख्या में किसान एग्रीस्टैक पंजीयन केंद्रों तक पहुंचे। हालांकि अब तक कितने खातों में सभी सह खातेदारों का पंजीयन पूरा हो चुका है और कितने खाते अभी भी पंजीयन से बाकी हैं, इसका स्पष्ट रिकॉर्ड संबंधित विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। अधीक्षक भू-अभिलेख केएस यादव ने भी इसकी पुष्टि की है कि कितने खातों के सभी सह खातेदारों ने एग्रीस्टैक पंजीयन पूरा कराया है, इसकी जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

          केवल लंबरदार का पंजीयन जरूरी

          खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि अब खाते में दर्ज सभी सह खातेदार किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन आवश्यक नहीं है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए केवल लंबरदार का एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य रहेगा। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

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