बालकोनगर जोन के तीन वार्डों में निरीक्षण के दौरान सामने आई खामी, कचरा नहीं उठाने पर निगम ने की कार्रवाई
कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। शहर की सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर नगर पालिक निगम कोरबा ने सफाई ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर की गई। संबंधित ठेकेदार से जुर्माने की राशि वसूल करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
नगर निगम के सभी सात जोन में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त स्वयं सुबह शहर का भ्रमण कर सफाई समेत अन्य नागरिक सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं सभी जोन आयुक्त सुबह 7 बजे से अपनी टीम के साथ वार्डों और बस्तियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दे रहे हैं। निगम की टीम ने 2 अक्टूबर को बालकोनगर जोन के वार्ड क्रमांक 39, 44 और 45 में सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई से निकलने वाले कचरे और अपशिष्ट का समय पर उठाव नहीं किया जाना पाया गया। इसके कारण संबंधित क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सफाई ठेकेदार विजयकुमार यादव पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। निगम ने भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं करने की चेतावनी दी है। पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध की शर्तों के तहत आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सफाईकर्मियों की उपस्थिति भी होगी सुनिश्चित
आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने सफाई कार्य एजेंसियों को निर्धारित समय और तय मानकों के अनुसार नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि समय पर सफाई नहीं हुई या वार्डों में कचरा बिखरा पाया गया तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिस वार्ड में जितने सफाईकर्मी नियुक्त हैं, उनकी कार्यस्थल पर मौजूदगी और नियमित सफाई कार्य सुनिश्चित किया जाए।
सड़क और सार्वजनिक स्थान पर सामग्री डंप नहीं करने की अपील
आयुक्त ने नागरिकों से सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर कबाड़, निर्माण सामग्री या अन्य अपशिष्ट नहीं डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सड़क और सार्वजनिक स्थान पर सामग्री डंप करने से आवागमन प्रभावित होता है और गंदगी फैलती है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। निगम की टीम सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने और गंदगी फैलाने वालों पर लगातार नजर रख रही है। ऐसे मामलों में अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। नागरिकों से कचरा, कबाड़, सीएंडडी वेस्ट और निर्माण सामग्री सड़क, नाली अथवा सार्वजनिक स्थल पर नहीं डालने की अपील की गई है।
सड़क किनारे कबाड़ डंप कर गंदगी फैलाने पर निगम ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

