बीपीएल और एपीएल कार्ड के लिए परिवार की संयुक्त तस्वीर अनिवार्य, संपत्ति से लेकर बैंक खाते और घरेलू सुविधाओं का भी देना होगा विवरण
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ में फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने और अपात्र हितग्राहियों की पहचान करने के लिए खाद्य विभाग ने राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। डिजिटल व्यवस्था और स्मार्ट पीडीएस 2.0 के तहत अब बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को 40 बिंदुओं में विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसमें परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ बैंक खाते, संपत्ति और घर में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण भी देना अनिवार्य होगा। हालांकि राशन कार्ड की पात्रता संबंधी शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी।
नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव परिवार की तस्वीर को लेकर किया गया है। अब राशन कार्ड पर केवल महिला मुखिया की पासपोर्ट आकार की तस्वीर लगाने के बजाय परिवार के सभी सदस्यों की एक संयुक्त तस्वीर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा घर में एसी, फ्रिज, टीवी और एलपीजी गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी जानकारी भी देनी होगी। प्रदेश में वर्तमान में 83.31 लाख से अधिक राशन कार्ड प्रचलन में हैं। नई प्रक्रिया का असर केवल नए राशन कार्ड बनवाने वाले परिवारों पर ही नहीं, बल्कि उन हितग्राहियों पर भी पड़ेगा, जिन्हें पुराने राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जुड़वाना या हटवाना है।
आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज और जानकारियां
नई व्यवस्था के तहत आवेदकों को कई तरह के दस्तावेज और जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी। इनमें प्रमुख रूप से—
- परिवार के सभी सदस्यों की संयुक्त तस्वीर।
- परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड।
- परिवार के मुखिया के बैंक खाते का विवरण और स्टेटमेंट।
- परिवार की संपत्ति का पूरा ब्यौरा।
- घर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी।
- जाति प्रमाणपत्र।
- वैवाहिक स्थिति और शैक्षणिक योग्यता का विवरण।
- निवास प्रमाणपत्र।
- परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी।
- किसी सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने का कारण।
नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन
राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जुड़वाने या हटवाने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले राशन कार्ड और आधार नंबर के आधार पर नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, लेकिन अब संबंधित सदस्य के दस्तावेजों के साथ नाम जोड़ने का कारण भी दर्ज करना होगा। इसी तरह नाम हटवाने के लिए भी उसका स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदकों को स्मार्ट पीडीएस 2.0 के ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन करना होगा। अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अधूरी जानकारी होने पर जमा नहीं होगा आवेदन
आवेदन प्रक्रिया में 40 बिंदुओं की जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई जानकारी या दस्तावेज अधूरा रहता है, तो ऑनलाइन प्रणाली आवेदन स्वीकार नहीं करेगी। यानी सभी आवश्यक जानकारियां पूरी करने के बाद ही आवेदन जमा हो सकेगा। ऑनलाइन आवेदन की जांच के बाद स्वीकृति मिलने पर राशन कार्ड का भौतिक वितरण पहले की तरह संबंधित जोन कार्यालयों के माध्यम से ही किया जाएगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य राशन कार्ड धारकों का सत्यापन मजबूत करना और अपात्र लोगों को योजना का लाभ लेने से रोकना है।

