होटल में मारपीट और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने का दावा, पुराने जमीन सौदे को लेकर विवाद; पुलिस ने संवेदनशील श्रेणी में रखी एफआईआर
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। राजधानी रायपुर में जमीन के पुराने सौदे को लेकर रंगदारी मांगने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। 62 वर्षीय जमीन कारोबारी बलिराम धरमानी की शिकायत पर पुलिस ने अनवर ढेबर, कुबेर राठी समेत छह लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोप है कि जमीन के लेनदेन को लेकर कारोबारी पर 4 करोड़ रुपये देने का दबाव बनाया गया। रकम देने से इनकार करने पर उनके साथ होटल में मारपीट की गई और पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई।
मामले में संदीप अग्रवाल, आसिफ मेमन, नागेंद्र कुमार और विवेक जोशी उर्फ मोंटी जोशी के नाम भी शामिल हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि फिलहाल जांच के बाद ही हो सकेगी। शिकायत के अनुसार, कालीबाड़ी निवासी बलिराम धरमानी ने वर्ष 2018 में बोरड परिवार की लाभांडी स्थित लगभग 2.60 लाख वर्गफीट जमीन का सौदा किया था। इस जमीन में से करीब 40 हजार वर्गफीट की रजिस्ट्री उनके नाम पर हो गई थी, जबकि शेष जमीन के लिए आपसी सहमति से एग्रीमेंट किया गया था। बताया गया है कि बोरड परिवार के सदस्यों के बीच आपसी विवाद होने के कारण बाकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। इसी विवाद को लेकर वर्ष 2022 में संदीप अग्रवाल के बलिराम धरमानी के कटोरा तालाब स्थित कार्यालय पहुंचने का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि इस दौरान विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराने के बदले 4 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।
जमीन वापस करने के बाद भी रकम मांगने का आरोप
बलिराम धरमानी के मुताबिक, बाद में उन्होंने अपने नाम पर दर्ज 40 हजार वर्गफीट जमीन बोरड परिवार को वापस कर दी थी। इसके बदले उन्हें 3.15 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। उनका दावा है कि इस लेनदेन के बाद बोरड परिवार के साथ उनका कोई आर्थिक हिसाब बाकी नहीं था। इसके बावजूद जमीन के पुराने सौदे को लेकर उनसे दोबारा रकम मांगी जाने लगी। शिकायत के अनुसार, 26 सितंबर 2026 को रहमानिया चौक स्थित बबू प्लाजा में इस संबंध में बैठक हुई थी। आरोप है कि बैठक में फिर से 4 करोड़ रुपये देने का दबाव बनाया गया।
होटल वेलिंगटन में मारपीट और धमकी देने का आरोप
शिकायत में आगे बताया गया है कि 27 सितंबर 2026 को फाफाडीह स्थित होटल वेलिंगटन में दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान बलिराम धरमानी ने कथित रूप से मांगी जा रही रकम देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद अनवर ढेबर और कुबेर राठी ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। अन्य आरोपियों पर भी धमकी देने में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
छह आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
बलिराम धरमानी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 351(3), 296, 115(2), 61(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस जमीन के पुराने सौदे, आर्थिक लेनदेन, कथित बैठकों और मारपीट से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। इस मामले में गंज थाना पुलिस ने ऑनलाइन एफआईआर को संवेदनशील श्रेणी में रखा है। इसके चलते एफआईआर का विवरण आम लोगों को सामान्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराया गया है। मामले में आरोपियों के नाम और शिकायत की गंभीरता को देखते हुए यह प्रकरण चर्चा में है। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम और आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

