रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ में बढ़ती महंगाई के बीच आम बिजली उपभोक्ताओं को एक और बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई बिजली की नई दरें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। नई दरों के अनुसार अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक अधिक भुगतान करना होगा।
नए टैरिफ के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। वहीं गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तथा कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि लागू की गई है। नए नियमों के तहत अग्रिम बिजली बिल भुगतान पर मिलने वाली छूट 1.25 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं बिल का भुगतान तय समय सीमा के बाद करने पर अब 1.5 प्रतिशत मासिक की बजाय 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लिया जाएगा। अस्थायी बिजली कनेक्शन पर लागू सामान्य टैरिफ भी बढ़ाकर 1.25 गुना से 1.5 गुना कर दिया गया है।
10 प्रतिशत की विशेष छूट भी मिलेगी
नई दरों के अनुसार 0 से 100 यूनिट तक बिजली खपत पर 4.10 रुपए की जगह 4.40 रुपए, 101 से 200 यूनिट पर 4.20 की जगह 4.50 रुपए, 201 से 400 यूनिट पर 5.60 से बढ़ाकर 6 रुपए तथा 601 यूनिट से अधिक खपत पर 8.30 रुपए की जगह 8.80 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। इधर मुख्यमंत्री द्वारा बकाया बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत देने की घोषणा की गई है। निर्धारित अवधि में बकाया बिल जमा करने पर सरचार्ज माफ करने के साथ पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाएगी।

