कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिले में चेक बाउंस मामलों के त्वरित निराकरण के लिए आगामी 18 जुलाई और 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस मामलों का आपसी समझौते के जरिए निपटारा किया जाएगा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिले के सभी न्यायाधीशों को लंबित चेक बाउंस मामलों को चिन्हित कर दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने तथा प्री-सीटिंग के माध्यम से समझौते की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला एवं तालुका स्तर पर आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वालंटियर्स को सार्वजनिक स्थलों, बैंकों और उन संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां चेक बाउंस के प्रकरण अधिक संख्या में दर्ज होते हैं।
चेक बाउंस मामलों के निराकरण का मौका
जिला न्यायालय प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि जिनके चेक बाउंस के मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निराकरण कर सरल एवं सुलभ न्याय प्राप्त करें। साथ ही बैंक अधिकारियों से भी प्री-लिटिगेशन के तहत मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं संबंधित तालुका विधिक सेवा समितियों में प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है।

