नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2024 – केंद्र सरकार ने अपने बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए दीवाली के अवसर पर एक बड़ी राहत प्रदान की है। अब 80 साल से अधिक आयु के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता का लाभ मिलेगा। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, इस योजना के तहत सरकार ने दिशा-निर्देशों को और भी सरल बना दिया है ताकि पेंशन का वितरण समय पर और आसानी से हो सके।
अतिरिक्त पेंशन की राशि कैसे तय होगी
मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न आयु समूहों के पेंशनर्स को उनकी आयु के अनुसार अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। इस नए नियम के अनुसार:
80-85 साल के पेंशनर्स को मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त मिलेगा।
85-90 साल के पेंशनर्स को मूल पेंशन का 30% अतिरिक्त मिलेगा।
90-95 साल के पेंशनर्स को मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त मिलेगा।
95-100 साल के पेंशनर्स को मूल पेंशन का 50% अतिरिक्त मिलेगा।
100 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त हिस्सा अनुकंपा भत्ता के रूप में मिलेगा।
उदाहरण से समझें कैसे मिलेगा अतिरिक्त लाभ
अगर किसी पेंशनर की आयु 81 साल है और उसे 5,000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो उसे 20% अतिरिक्त पेंशन यानी 1,000 रुपये अनुकंपा भत्ता के रूप में मिलेंगे। इसी प्रकार, 85 से 90 वर्ष की आयु वाले पेंशनर्स को 30% यानी 1,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। जैसे ही पेंशनर संबंधित आयु सीमा को पूरा करेगा, उसी महीने के पहले दिन से यह अतिरिक्त पेंशन अपने-आप प्रभावी हो जाएगी।

