छत्तीसगढ़ की 49 प्रीमियम शराब दुकानों पर लागू होगी नई व्यवस्था
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ में प्रीमियम शराब दुकानों पर शराब की निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने यानी ओवररेट की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश की सभी प्रीमियम शराब दुकानों में नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यहां शराब खरीदने के बाद ग्राहकों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान करना होगा। आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगी।
नई व्यवस्था के तहत सभी प्रीमियम शराब दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। ग्राहक शराब खरीदने के बाद क्यूआर कोड को स्कैन कर ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इससे नकद लेन-देन खत्म होने के साथ ही शराब की बिक्री और भुगतान का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा। आबकारी विभाग का यह फैसला प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानों पर लागू होगा। विभाग का मानना है कि ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था शुरू होने से बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और लेन-देन की निगरानी भी आसान होगी।
ओवररेट पर लगाम लगाने की कोशिश
प्रीमियम शराब दुकानों पर बोतल पर दर्ज अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायतें सामने आती रही हैं। कई बार ग्राहकों से निर्धारित कीमत से अधिक राशि लिए जाने की शिकायत विभाग तक पहुंचती है। विभाग के अनुसार, नकद भुगतान बंद होने से ऐसी अनियमितताओं पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन भुगतान के कारण ग्राहक ने कितनी राशि चुकाई और किस बिक्री के बदले भुगतान हुआ, इसका डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे शिकायत मिलने पर जांच करना भी आसान होगा। आबकारी विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ओवररेट पर रोक लगाना, लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना और शराब बिक्री की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है।
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