सितंबर और अक्टूबर का खाद्यान्न एक साथ होगा वितरित, 30 सितंबर तक राशन लेना जरूरी
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारियों के लिए राहत की खबर है। सितंबर 2026 में पात्र हितग्राहियों को दो माह का राशन एक साथ दिया जा रहा है। खाद्य विभाग की व्यवस्था के तहत सितंबर के साथ अक्टूबर महीने का खाद्यान्न भी इसी माह उचित मूल्य की दुकानों से वितरित किया जाएगा।
राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। खाद्य विभाग की इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ अगले महीने की जरूरत का राशन भी पहले से उपलब्ध कराना है। जिन परिवारों के राशन कार्ड में खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता दर्ज है, वे निर्धारित मात्रा के अनुसार अपनी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। राशन लेने के बाद हितग्राही दुकान संचालक से मिलने वाली पर्ची या रसीद को सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में जरूरत पडऩे पर उसका उपयोग किया जा सके।
ई-केवाईसी और आधार संबंधी जानकारी रखें दुरुस्त
राशन वितरण व्यवस्था में ई-केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण जैसी प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए राशन कार्डधारियों को अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी सही और अद्यतन रखनी चाहिए। यदि राशन कार्ड में दर्ज आधार, मोबाइल नंबर या परिवार के किसी सदस्य की जानकारी में बदलाव है, तो संबंधित उचित मूल्य की दुकान या खाद्य विभाग के माध्यम से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है।

