1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश, लोक शांति और सुरक्षा के लिए निवारक कार्रवाई का अधिकार
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत सभी 33 जिलों के कलेक्टरों को विशेष अधिकार दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि सरकार को ऐसी खुफिया सूचनाएं मिली हैं, जिनमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका जताई गई है। आगामी त्योहारी अवधि और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए जिला दंडाधिकारियों को एहतियाती कार्रवाई के लिए ये विशेष अधिकार दिए गए हैं।
कलेक्टर कर सकेंगे निवारक निरोध की कार्रवाई
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक निवारक निरोध कानून है। इसके तहत निर्धारित कानूनी शर्तों के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी गतिविधियों से लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं के लिए खतरा उत्पन्न होने की आशंका होने पर निवारक हिरासत में लेने का आदेश दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य किसी अपराध की सजा देना नहीं, बल्कि संभावित खतरे को रोकने के लिए पहले से निवारक कार्रवाई करना है।
हर व्यक्ति पर नहीं लागू होगी कार्रवाई
कलेक्टरों को NSA के तहत अधिकार मिलने का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जा सकेगा। कार्रवाई संबंधित कानून की निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों के अनुरूप ही की जानी होगी। यह विशेष अधिकार फिलहाल 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद आदेश की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाएगी।

